सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया पर केन्द्र के नियमन महज दिशा निर्देश हैं, इनमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग (OTT) प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोई प्रावधान नहीं हैं.from Latest News बॉलीवुड News18 हिंदी https://ift.tt/3sP4yuU
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